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नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल भर्ती रद्दीकरण को रद्द किया, पुनः नियुक्ति का आदेश
✍️ AglaSem News
🗓 07 नव. 2026, 10:40 PM
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झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल भर्ती रद्दीकरण को निरस्त कर प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आदेश दिया।
झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड स्टाफ़ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) भर्ती को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि रद्दीकरण कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और भर्ती को तुरंत पुनः स्थापित किया जाए।
कोर्ट ने जेएसएससी को सभी लंबित कार्यों को, जैसे शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की सत्यापन और आगे के चयन चरणों का आयोजन, बिना किसी देरी के जारी रखने का आदेश दिया। साथ ही सभी आवेदकों को पुनः नियुक्ति के बारे में सूचित करने और मेरिट‑आधारित चयन को पारदर्शी रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया।
सीजीएल परीक्षा में आवेदन करने वाले नौकरी चाहने वालों को अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों की संभावना बन सकती है। यह फैसला उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत देगा, जो अचानक रद्दीकरण के बाद अनिश्चितता में थे।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी भर्ती में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है और अन्य राज्यों में समान मामलों के लिए precedent स्थापित कर सकता है।
कोर्ट ने जेएसएससी को सभी लंबित कार्यों को, जैसे शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की सत्यापन और आगे के चयन चरणों का आयोजन, बिना किसी देरी के जारी रखने का आदेश दिया। साथ ही सभी आवेदकों को पुनः नियुक्ति के बारे में सूचित करने और मेरिट‑आधारित चयन को पारदर्शी रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया।
सीजीएल परीक्षा में आवेदन करने वाले नौकरी चाहने वालों को अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों की संभावना बन सकती है। यह फैसला उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत देगा, जो अचानक रद्दीकरण के बाद अनिश्चितता में थे।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी भर्ती में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है और अन्य राज्यों में समान मामलों के लिए precedent स्थापित कर सकता है।