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राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय संसद कक्ष के निर्माण पर रोक लगाई
✍️ TOI India
🗓 05 नव. 2026, 08:48 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय संसद कक्ष के निर्माण पर रोक लगाई, यह निर्णय देते हुए कि भारत की संसद द्विसदनीय बनी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि संसद में तृतीय कक्ष का निर्माण असंभव है, जिससे मौजूदा द्विसदनीय व्यवस्था में बदलाव नहीं हो सकेगा। अदालत ने कहा कि संविधान में तृतीय कक्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं है और इसे जोड़ने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा और राज्यसभा ही संसद के एकमात्र विधायी निकाय हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला संसद की संरचना को अपरिवर्तित रखेगा और किसी भी आगे के विस्तार को रोक देगा।