📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित: दो महीने में निर्मला सप्रे के दलबदल मामले पर फैसला
✍️ Amar Ujala · Sagar
🗓 04 नव. 2026, 02:37 PM
👁 6
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ लंबित दलबदल मामले में दो महीने के भीतर फैसला सुनाएं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े लंबित दलबदल मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में दो महीने के भीतर अंतिम फैसला सुनाएं।
यह मामला सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से चुनी गई विधायक के खिलाफ दलबदल के आरोपों से संबंधित है। न्यायालय ने राजनीतिक विवादों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक दक्षता पर जोर देते हुए इस कड़ी समय सीमा का निर्धारण किया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विधायक के राजनीतिक पक्ष पर चल रहे कानूनी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद की जा रही है कि वे दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायिक फैसला दें।
यह मामला सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से चुनी गई विधायक के खिलाफ दलबदल के आरोपों से संबंधित है। न्यायालय ने राजनीतिक विवादों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक दक्षता पर जोर देते हुए इस कड़ी समय सीमा का निर्धारण किया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विधायक के राजनीतिक पक्ष पर चल रहे कानूनी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद की जा रही है कि वे दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायिक फैसला दें।