📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala
🗓 05 नव. 2026, 01:41 PM
👁 3
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कुछ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वह इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं करेगी।
सदस्यता रद्द करने पर फैसला सुनाने के बजाय, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय में अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सलाह दी। यह निर्देश बताता है कि विधायकों की सदस्यता की स्थिति से संबंधित कानूनी चुनौती की सुनवाई उच्च न्यायालय स्तर पर होनी चाहिए।
अदालत के इस फैसले का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को स्वीकार नहीं किया गया है, और अयोग्यता चाहने वालों के लिए आगे का रास्ता उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है।
सदस्यता रद्द करने पर फैसला सुनाने के बजाय, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय में अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सलाह दी। यह निर्देश बताता है कि विधायकों की सदस्यता की स्थिति से संबंधित कानूनी चुनौती की सुनवाई उच्च न्यायालय स्तर पर होनी चाहिए।
अदालत के इस फैसले का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को स्वीकार नहीं किया गया है, और अयोग्यता चाहने वालों के लिए आगे का रास्ता उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है।