📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
रक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक त्यागपत्र वाले रक्षा कर्मचारियों के पेंशन अधिकार स्पष्ट किए
✍️ Livemint
🗓 07 नव. 2026, 04:38 PM
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एक न्यायालयीय आदेश ने स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक त्यागपत्र देने वाले रक्षा कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान अर्जित पेंशन का अधिकार है।
रक्षा कर्मचारियों के स्वैच्छिक त्यागपत्र के बाद उनके कार्यकाल की पेंशन के अधिकार पर हाल ही में एक न्यायालयीय आदेश आया है। इस आदेश में पेंशन संबंधी विधायी प्रावधानों की समीक्षा कर यह कहा गया है कि स्वैच्छिक त्यागपत्र से पेंशन का अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होता। आदेश में यह भी बताया गया है कि पूर्व कर्मचारियों को अपने सेवा काल की पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रिया का पालन करना होगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्पष्टता से कई पूर्व रक्षा कर्मियों को उनके लाभों के बारे में निश्चितता मिलेगी।