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08 नव. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की विधायक अनंत सिंह की जमानत, 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की विधायक अनंत सिंह की जमानत, 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश

✍️ Amar Ujala · Patna 🗓 30 अक्टू. 2026, 11:54 AM 👁 3
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दुलारचंद यादव हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह की पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने बिहार के मोकामा जिले से विधायक अनंत सिंह को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश तब दिया गया जब पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

दुलारचंद यादव हत्याकांड बिहार में एक बड़ा मामला है, जिस पर कानूनी और जनता की नजरें टिकी हैं। जमानत रद्द होने से यह मामला और भी गंभीर हो गया है, और अब विधायक को अदालत के निर्देश का पालन करना होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश अंतिम होते हैं और आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
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