📷 चित्र स्रोत: TOI India (via NewsData)
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक को हाई कोर्ट के ECIR को रद्द करने वाले आदेश को चुनौती देने वाले ईडी के याचिका का जवाब देने को कहा
✍️ TOI India
🗓 07 नव. 2026, 10:42 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक को ईडी की याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें हाई कोर्ट के ECIR को रद्द करने वाले आदेश को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक को एक नोटिस जारी किया, जिसमें इसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका का जवाब देने का आदेश दिया गया है। ईडी की याचिका का उद्देश्य दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को उलटना है, जिसमें एक आर्थिक अपराध जांच रिपोर्ट (ECIR) को रद्द कर दिया गया था।
अदालत ने दोनों पक्षों से त्वरित रूप से अपने‑अपने तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जारी की गई ECIR में पर्याप्त आधार नहीं था, इसलिए इसे रद्द किया गया।
धनशोधन और वित्तीय अपराधों की जांच करने वाला प्रवर्तन निदेशालय तर्क देता है कि हाई कोर्ट का यह निर्णय उसकी जांच शक्ति को कमजोर करता है। वहीं, न्यूजक्लिक का कहना है कि ECIR अनुचित रूप से जारी की गई थी और हाई कोर्ट का रद्द करना उचित था।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इस मामले में अगला प्रक्रिया चरण है, जो भारत में मीडिया संस्थानों और वित्तीय अपराध जांचों के लिए व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
अदालत ने दोनों पक्षों से त्वरित रूप से अपने‑अपने तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जारी की गई ECIR में पर्याप्त आधार नहीं था, इसलिए इसे रद्द किया गया।
धनशोधन और वित्तीय अपराधों की जांच करने वाला प्रवर्तन निदेशालय तर्क देता है कि हाई कोर्ट का यह निर्णय उसकी जांच शक्ति को कमजोर करता है। वहीं, न्यूजक्लिक का कहना है कि ECIR अनुचित रूप से जारी की गई थी और हाई कोर्ट का रद्द करना उचित था।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इस मामले में अगला प्रक्रिया चरण है, जो भारत में मीडिया संस्थानों और वित्तीय अपराध जांचों के लिए व्यापक प्रभाव डाल सकता है।