📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Zuck28
अपराध
श्रद्धा हत्याकांड: धमकियों के मामले में साकेत कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को तलब किया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 05 नव. 2026, 07:37 PM
👁 4
साकेत कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को तलब किया है ताकि आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को जेल में मिल रही धमकियों के मामले में जेल प्रशासन से जवाब मांगा जा सके।
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल के अधीक्षक को तलब किया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि आरोपी को जेल के अंदर मिल रही धमकियों के खिलाफ क्या सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।
जुलाई 2022 में हुई श्रद्धा वालकर की हत्या और उनके शरीर के टुकड़ों में बांटने के मामले में आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें वर्तमान में तिहाड़ जेल में रखा गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में प्रक्रियाएं जारी हैं।
कोर्ट का यह कदम उस समय आया है जब आरोपी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। जेल प्रशासन को अदालत में पेश होकर यह बताना होगा कि क्या आरोपी को कोई खतरा महसूस हो रहा है और प्रशासन ने इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
यह मामला उसकी गंभीरता के कारण न्यायिक निगरानी में है, क्योंकि ऐसे प्रमुख मामलों में आरोपी की सुरक्षा न केवल कानूनन आवश्यक है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के निष्पक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
जुलाई 2022 में हुई श्रद्धा वालकर की हत्या और उनके शरीर के टुकड़ों में बांटने के मामले में आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें वर्तमान में तिहाड़ जेल में रखा गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में प्रक्रियाएं जारी हैं।
कोर्ट का यह कदम उस समय आया है जब आरोपी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। जेल प्रशासन को अदालत में पेश होकर यह बताना होगा कि क्या आरोपी को कोई खतरा महसूस हो रहा है और प्रशासन ने इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
यह मामला उसकी गंभीरता के कारण न्यायिक निगरानी में है, क्योंकि ऐसे प्रमुख मामलों में आरोपी की सुरक्षा न केवल कानूनन आवश्यक है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के निष्पक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है।