📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
बिज़नेस
रायपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 653.20 करोड़ रुपये के मुआवजा अवार्ड को बरकरार रखा
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 नव. 2026, 01:36 PM
👁 6
रायपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राजस्थान रोडवेज को भगवती एंटरप्राइजेज को ₹653.20 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश है।
रायपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए यह पुष्टि की कि राजस्थान रोडवेज को भगवती एंटरप्राइजेज को ₹653.20 करोड़ का मुआवजा देना है। यह निर्णय एक मध्यस्थता अवार्ड पर आधारित है जिसे पहले चुनौती दी गई थी, पर हाईकोर्ट ने पाया कि अवार्ड को बदलने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।
यह मामला राजस्थान रोडवेज और भगवती एंटरप्राइजेज के बीच एक राजमार्ग निर्माण अनुबंध पर विवाद से उत्पन्न हुआ था। मध्यस्थ ने पाया कि रोडवेज ने अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप कंपनी को भारी मुआवजा दिया गया।
हाईकोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के भीतर वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता के निर्णयों को लागू किया जाएगा, जब तक कि उन्हें स्पष्ट कानूनी आधार पर चुनौती न दी जाए।
यह मामला राजस्थान रोडवेज और भगवती एंटरप्राइजेज के बीच एक राजमार्ग निर्माण अनुबंध पर विवाद से उत्पन्न हुआ था। मध्यस्थ ने पाया कि रोडवेज ने अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप कंपनी को भारी मुआवजा दिया गया।
हाईकोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के भीतर वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता के निर्णयों को लागू किया जाएगा, जब तक कि उन्हें स्पष्ट कानूनी आधार पर चुनौती न दी जाए।