📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
अपराध
रायपुर हाईकोर्ट ने 2 करोड़ रुपये के घूसकांड में निलंबित ASP को जमानत से वंचित किया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 नव. 2026, 02:36 PM
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रायपुर हाईकोर्ट ने निलंबित एएसपी मुकेश कुमार सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंडों के फर्जी पट्टा प्रकरण में 2 करोड़ रुपये के घूसकांड से जुड़े हैं।
निलंबित एएसपी मुकेश कुमार सोनी पर 2 करोड़ रुपये के घूसकांड का आरोप है, जिसमें उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंडों के लिए फर्जी पट्टा दस्तावेज़ जारी करने की बात है। इस मामले में सोनी को निलंबित किया गया और मामला अभी भी चल रहा है।
रायपुर हाईकोर्ट ने सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और साक्ष्य में हस्तक्षेप की संभावना को जमानत न देने के कारण बताया। इसके बाद सोनी को जमानत के बिना हिरासत में रखा जाएगा।
जमानत के अस्वीकार से सोनी को मुकदमे के दौरान किसी भी तरह की रिहाई नहीं मिलेगी। वह जेल में रहकर आगामी दिवाली का जश्न मनाने के लिए बंदी रहेगा।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय जमानत देने में सतर्क रहता है और जांच को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने देता है।
रायपुर हाईकोर्ट ने सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और साक्ष्य में हस्तक्षेप की संभावना को जमानत न देने के कारण बताया। इसके बाद सोनी को जमानत के बिना हिरासत में रखा जाएगा।
जमानत के अस्वीकार से सोनी को मुकदमे के दौरान किसी भी तरह की रिहाई नहीं मिलेगी। वह जेल में रहकर आगामी दिवाली का जश्न मनाने के लिए बंदी रहेगा।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय जमानत देने में सतर्क रहता है और जांच को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने देता है।