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अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने नाम से जारी फर्जी जमानत आदेशों की जाँच के लिये एसआईटी गठित किया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 07 नव. 2026, 01:36 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने नाम से जारी फर्जी जमानत आदेशों की जाँच के लिये डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें साइबर क्राइम विशेषज्ञों की सहायता शामिल होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से फर्जी जमानत आदेश जारी होने के आरोप सामने आए हैं, जिससे न्यायिक अखंडता पर सवाल उठे हैं। अदालत ने इस मामले की जाँच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।
अदालत के औपचारिक निर्देश में डीएसपी स्तर के अधिकारी को एसआईटी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस टीम का कार्य आदेशों के स्रोत का पता लगाना और ज़िम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना है।
जांच को सुदृढ़ करने के लिए साइबर‑क्राइम विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जो डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और ऑनलाइन ट्रेस का विश्लेषण करेंगे। टीम आंतरिक प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करेगी ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।
अदालत ने जोर देकर कहा कि जाँच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और किसी भी निष्कर्ष को सीधे न्यायपालिका को रिपोर्ट किया जाएगा। इस समय और विवरण जारी नहीं किए गए हैं, परंतु एसआईटी जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है।
अदालत के औपचारिक निर्देश में डीएसपी स्तर के अधिकारी को एसआईटी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस टीम का कार्य आदेशों के स्रोत का पता लगाना और ज़िम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना है।
जांच को सुदृढ़ करने के लिए साइबर‑क्राइम विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जो डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और ऑनलाइन ट्रेस का विश्लेषण करेंगे। टीम आंतरिक प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करेगी ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।
अदालत ने जोर देकर कहा कि जाँच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और किसी भी निष्कर्ष को सीधे न्यायपालिका को रिपोर्ट किया जाएगा। इस समय और विवरण जारी नहीं किए गए हैं, परंतु एसआईटी जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है।