📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस टीना डाबी व अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना अपील खारिज की
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 02 नव. 2026, 08:36 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका खारिज होने पर सीधे अपील नहीं की जा सकती और आईएएस टीना डाबी व अन्य अधिकारियों की अपील खारिज कर दी।
जयपुर, राजस्थान – राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना कानून में प्रक्रिया संबंधी एक महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट किया, यह कहा कि जब किसी निचली अदालत द्वारा अवमानना याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसे सीधे अपील नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को आईएएस अधिकारी टीना डाबी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर याचिका पर लागू किया गया, जिसकी अपील प्रारम्भिक खारिजी के बाद दायर की गई थी।
अदालत ने कहा कि जब याचिका खारिज हो जाती है तो पुनः याचिका या पुनरावलोकन के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है, न कि सीधे अपील के द्वारा। इसलिए न्यायाधीशों ने अपील को अयोग्य ठहराते हुए बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अवमानना मामलों में सही प्रक्रिया का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह ruling मूल अवमानना आरोपों की सच्चाई पर नहीं, बल्कि अपील प्रक्रिया में हुई त्रुटि को दूर करता है।
अदालत ने कहा कि जब याचिका खारिज हो जाती है तो पुनः याचिका या पुनरावलोकन के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है, न कि सीधे अपील के द्वारा। इसलिए न्यायाधीशों ने अपील को अयोग्य ठहराते हुए बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अवमानना मामलों में सही प्रक्रिया का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह ruling मूल अवमानना आरोपों की सच्चाई पर नहीं, बल्कि अपील प्रक्रिया में हुई त्रुटि को दूर करता है।