📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने बाहरी राज्य की कारों पर रोड टैक्स वसूली को अवैध घोषित किया
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 05 नव. 2026, 08:36 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग की बाहरी राज्य पंजीकृत निजी कारों से रोड टैक्स वसूली और वाहन जब्ती को अवैध घोषित किया, क्योंकि आवश्यक वैधानिक अधिसूचना नहीं थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एक निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें बाहरी राज्य पंजीकृत निजी कारों पर रोड टैक्स वसूलने और गैर‑भुगतान पर वाहन जब्त करने का प्रावधान था। अदालत ने पाया कि विभाग के पास वैधानिक अधिसूचना के बिना ऐसी कर वसूली का अधिकार नहीं था।
निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि रोड टैक्स राज्य स्तर का कर है और केवल तभी वसूला जा सकता है जब राज्य सरकार द्वारा इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो। चूँकि परिवहन विभाग ने ऐसी अधिसूचना नहीं दी थी, इसलिए टैक्स वसूली और जब्ती अवैध घोषित की गई।
यह फैसला उन हजारों यात्रियों को प्रभावित करेगा जो पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत वाहन रखते हैं लेकिन राजस्थान से अक्सर गुजरते हैं। परिवहन अधिकारियों को अपनी प्रवर्तन प्रक्रियाओं को अदालत के निर्देश के अनुरूप संशोधित करना होगा।
अदालत ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह चल रही आदेशों को वापस ले और यदि भविष्य में बाहरी राज्य की कारों से रोड टैक्स वसूलना चाहता है तो वैधानिक अधिसूचना प्राप्त करे।
निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि रोड टैक्स राज्य स्तर का कर है और केवल तभी वसूला जा सकता है जब राज्य सरकार द्वारा इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो। चूँकि परिवहन विभाग ने ऐसी अधिसूचना नहीं दी थी, इसलिए टैक्स वसूली और जब्ती अवैध घोषित की गई।
यह फैसला उन हजारों यात्रियों को प्रभावित करेगा जो पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत वाहन रखते हैं लेकिन राजस्थान से अक्सर गुजरते हैं। परिवहन अधिकारियों को अपनी प्रवर्तन प्रक्रियाओं को अदालत के निर्देश के अनुरूप संशोधित करना होगा।
अदालत ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह चल रही आदेशों को वापस ले और यदि भविष्य में बाहरी राज्य की कारों से रोड टैक्स वसूलना चाहता है तो वैधानिक अधिसूचना प्राप्त करे।