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राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने 10+ वर्ष सेवा वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों के नियमितीकरण का आदेश बरकरार रखा
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 05 नव. 2026, 08:36 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पशुपालन विभाग की विशेष अपील खारिज कर 10 वर्ष या अधिक सेवा वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों के नियमितीकरण का आदेश बरकरार रखा।
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पशुपालन विभाग द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों के नियमितीकरण के आदेश को पलटने की मांग की गई थी।\n\nन्यायालय ने अपने निर्णय में यह पुनः पुष्टि की कि ऐसे अधिकारियों को नियमित स्थिति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें नौकरी की स्थिरता और उचित व्यवहार मिलता है।\n\nन्यायालय ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों को नियमितीकरण से वंचित रखना केवल एक प्रशासनिक चाल है और किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है।\n\nइस निर्णय से राज्य भर के सैकड़ों पशु चिकित्सा अधिकारियों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ और संरक्षण मिलेगा।\n\nपशुपालन विभाग से उम्मीद है कि वह न्यायालय के निर्देश के अनुसार नियमितीकरण प्रक्रिया को लागू करेगा।