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08 नव. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी जांच में बैंक खातों को फ्रीज रखने पर इन्कार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
अपराध

राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी जांच में बैंक खातों को फ्रीज रखने पर इन्कार

✍️ Amar Ujala · Jodhpur 🗓 05 नव. 2026, 09:36 AM 👁 6
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राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी जांच में फ्रीज किए गए बैंक खातों को तुरंत खोलने और मुआवजे की मांग को अस्वीकार कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट, जो जोधपुर में स्थित है, ने साइबर ठगी जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों को खोलने से इनकार कर दिया।

बिज़नेस मालिकों द्वारा मांगे गए ₹6 लाख के मुआवजे और खातों के तुरंत खुलने के अनुरोध को अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि प्रक्रिया के नियमों का पालन करना आवश्यक है और जांच पूरी होने के बाद ही राहत दी जा सकती है।

इसके अलावा, अदालत ने पक्षों को साइबर अपराध प्राधिकरण द्वारा निर्धारित औपचारिक शिकायत प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया।

यह निर्णय राज्य भर में व्यापारियों को प्रभावित करने वाली डिजिटल ठगी मामलों के बीच आया है।
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