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राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर आरएएस अधिकारियों के आईएएस पदोन्नति पर 15 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 03 नव. 2026, 11:36 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गैर आरएएस अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति के निर्णय को 15 दिनों के भीतर लेने का निर्देश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक निर्देश जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर गैर आरएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति के निर्णय लेने का आदेश दिया गया।
यह आदेश एक कानूनी चुनौती के बाद आया है, जिसमें गैर आरएएस अधिकारियों की आईएएस पदोन्नति की वैधता पर सवाल उठाया गया था, जो कि सिविल सर्विस के क्षेत्र और राजनीतिक नेताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
इस निर्देश के चलते सरकार से उम्मीद है कि वह अपनी पदोन्नति नीतियों की समीक्षा करेगी और वैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी।
यह आदेश एक कानूनी चुनौती के बाद आया है, जिसमें गैर आरएएस अधिकारियों की आईएएस पदोन्नति की वैधता पर सवाल उठाया गया था, जो कि सिविल सर्विस के क्षेत्र और राजनीतिक नेताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
इस निर्देश के चलते सरकार से उम्मीद है कि वह अपनी पदोन्नति नीतियों की समीक्षा करेगी और वैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी।