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राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर पीठ में रेट सदस्य नियुक्ति के लिए 30‑नवंबर तक समय दिया
✍️ Amar Ujala · Jodhpur
🗓 06 नव. 2026, 09:36 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 नवंबर तक जोधपुर स्थायी पीठ में रेट सदस्य नियुक्ति का आदेश दिया, अन्यथा मुख्य सचिव को पद पर नियुक्त किया जाएगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 नवंबर 2024 तक जोधपुर स्थायी पीठ में रेट (राज्य सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण) के सदस्य की नियुक्ति का निर्देश दिया है। यदि समय पर नियुक्ति नहीं हुई तो मुख्य सचिव को पद पर नियुक्त किया जाएगा।
रेट, सिविल सेवा कर्मियों के अपीलों को सुनने वाली संस्था है, और इसके सदस्यों की नियुक्ति उसकी कार्यक्षमता के लिए अनिवार्य है। इस आदेश से पहले भी पद रिक्त रहने के कारण अपीलों के निपटारे में देरी हुई थी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट समयसीमा तय करके यह सुनिश्चित किया है कि अपीलेट प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहे और सरकारी कर्मचारियों को उनके दावों का न्यायसंगत निपटारा मिले। सरकार पर अब शीघ्र कार्रवाई का दबाव है, अन्यथा मुख्य सचिव को असामान्य रूप से इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
रेट, सिविल सेवा कर्मियों के अपीलों को सुनने वाली संस्था है, और इसके सदस्यों की नियुक्ति उसकी कार्यक्षमता के लिए अनिवार्य है। इस आदेश से पहले भी पद रिक्त रहने के कारण अपीलों के निपटारे में देरी हुई थी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट समयसीमा तय करके यह सुनिश्चित किया है कि अपीलेट प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहे और सरकारी कर्मचारियों को उनके दावों का न्यायसंगत निपटारा मिले। सरकार पर अब शीघ्र कार्रवाई का दबाव है, अन्यथा मुख्य सचिव को असामान्य रूप से इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है।