📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / DesiBoy101
नौकरी
पुणे में मातृत्व अवकाश पर गई कर्मचारी को वेतन मिलेगा, न्यायालय का फैसला
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 07 नव. 2026, 08:37 AM
👁 5
पुणे के एक न्यायालय ने निर्णय दिया कि मातृत्व अवकाश पर गई कर्मचारी को वेतन मिलता रहेगा, जिससे नियोक्ताओं पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत दायित्व स्पष्ट होते हैं।
पुणे के एक न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि मातृत्व अवकाश पर गई कर्मचारी को अवकाश के दौरान वेतन मिलता रहेगा। यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब नियोक्ता ने प्रशासनिक देरी का हवाला देते हुए वेतन रोक दिया, जिससे कर्मचारी ने कानूनी सहायता ली।
न्यायाधीश ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का हवाला देते हुए कहा कि नियोक्ताओं को मातृत्व अवकाश पर कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देना अनिवार्य है, जिससे नई माताओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस निर्णय ने इस प्रावधान के किसी भी उल्लंघन को अवैध घोषित किया।
यह निर्णय महाराष्ट्र के सभी नियोक्ताओं के लिए एक मिसाल है, जो उन्हें संवैधानिक मातृत्व लाभों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह कर्मचारियों को यह भरोसा भी देता है कि उनके अधिकार न्यायिक प्रणाली द्वारा संरक्षित हैं।
निर्णय केंद्रीय सरकार के कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के प्रयासों के अनुरूप है, जो कार्यबल में समान व्यवहार के महत्व पर बल देता है।
न्यायाधीश ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का हवाला देते हुए कहा कि नियोक्ताओं को मातृत्व अवकाश पर कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देना अनिवार्य है, जिससे नई माताओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस निर्णय ने इस प्रावधान के किसी भी उल्लंघन को अवैध घोषित किया।
यह निर्णय महाराष्ट्र के सभी नियोक्ताओं के लिए एक मिसाल है, जो उन्हें संवैधानिक मातृत्व लाभों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह कर्मचारियों को यह भरोसा भी देता है कि उनके अधिकार न्यायिक प्रणाली द्वारा संरक्षित हैं।
निर्णय केंद्रीय सरकार के कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के प्रयासों के अनुरूप है, जो कार्यबल में समान व्यवहार के महत्व पर बल देता है।