📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
नौकरी
99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
✍️ Amar Ujala · Gwalior
🗓 08 नव. 2026, 01:36 PM
👁 12
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने 1998 से 2005 के बीच नियुक्त करीब 99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने शिक्षकों के एक बड़े समूह के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले से लगभग 99,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिन्हें 1998 से 2005 के बीच नियुक्त किया गया था।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों में जमा राशि को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्थानांतरित किया जाए। यह आदेश राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए दिया गया है।
इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है जो पारंपरिक पेंशन प्रणाली से जुड़े लाभ और सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों में जमा राशि को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्थानांतरित किया जाए। यह आदेश राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए दिया गया है।
इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है जो पारंपरिक पेंशन प्रणाली से जुड़े लाभ और सुरक्षा की मांग कर रहे थे।