📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
शिक्षा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जालंधर के स्कूल को 7 दिन में अंकसूची और टीसी देने का निर्देश दिया
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 05 नव. 2026, 10:36 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जालंधर स्थित स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन को 14 वर्षीय छात्र की सातवीं और आठवीं कक्षा की अंकसूची तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट सात दिन के भीतर देने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जालंधर के एक 14 वर्षीय छात्र को राहत दी है, जिसने अपने शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर परेशानियों का सामना किया था। अदालत ने स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह सात दिन के भीतर छात्र की सातवीं और आठवीं कक्षा की अंकसूची तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जमा करे।
छात्र ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था ताकि उसे उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड और टीसी प्राप्त किए जा सकें, जो उसके आगे के शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। अदालत के इस फैसले का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों के दस्तावेजों के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे।
यह आदेश न्यायपालिका के उस भूमिका को दर्शाता है जिसमें अदालत नरसों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करती है और संस्थागत देरी से छात्रों की प्रगति को बाधित होने से रोकती है। अब स्कूल प्रबंधन को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करके इस मामले को सुलझाना होगा।
छात्र ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था ताकि उसे उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड और टीसी प्राप्त किए जा सकें, जो उसके आगे के शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। अदालत के इस फैसले का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों के दस्तावेजों के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे।
यह आदेश न्यायपालिका के उस भूमिका को दर्शाता है जिसमें अदालत नरसों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करती है और संस्थागत देरी से छात्रों की प्रगति को बाधित होने से रोकती है। अब स्कूल प्रबंधन को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करके इस मामले को सुलझाना होगा।