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08 नव. 2026•
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एमपी कोर्ट ने मुख्य सचिव से 27,000 अपीलों का 60 दिन में निपटारा और पदों की नियुक्ति के लिए कदम उठाने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
राजनीति

एमपी कोर्ट ने मुख्य सचिव से 27,000 अपीलों का 60 दिन में निपटारा और पदों की नियुक्ति के लिए कदम उठाने का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 07 नव. 2026, 09:36 PM 👁 2
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को पाँच खाली पदों की नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने और याचिकाकर्ता की अपील पर 60 दिन में निर्णय देने का निर्देश दिया।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे दस स्वीकृत पदों में से पाँच खाली पदों की नियुक्ति के लिए त्वरित कदम उठाएँ। न्यायालय ने बताया कि 27,000 से अधिक द्वितीय अपीलें लंबित हैं, जो प्रशासनिक नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को दर्शाती है।

निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्य सचिव को 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय देना है और नियुक्तियों को पूरा करना है। यदि इस समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस आदेश से प्रमुख नौकरशाही पदों की त्वरित पूर्ति की उम्मीद है, जिससे मध्यप्रदेश में शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। यह निर्णय न्यायालय की प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने की तत्परता को भी दर्शाता है।

सरकार से उम्मीद है कि वे जल्द ही न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देंगे और 60‑दिन की समय सीमा को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देंगे।
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