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अपराध
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 नव. 2026, 04:36 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर 3 लाख रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है, 329 दिनों के विलंब के बाद कर्मचारी के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए, और विभागीय कार्रवाई का भी इशारा किया है।
गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारी के पक्ष में आए फैसले के 329 दिनों बाद अपील दाखिल की, जिसके लिए उन्हें 3 लाख रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने बताया कि समय पर अपील न करने से प्रक्रिया संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ और इस दंड को रोकथाम के तौर पर लागू किया गया। अधिकारियों को विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। यह निर्णय न्यायालय की समयबद्धता के प्रति सख्त रुख को दर्शाता है।