📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mountaineers JC
अपराध
भोपाल में लोकायुक्त ने टीएनसीपी की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 03 नव. 2026, 08:36 PM
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एमपी लोकायुक्त ने टीएनसीपी की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के विरुद्ध आय से 2.5 गुना अधिक संपत्ति के आरोप में जांच शुरू की है।
एमपी लोकायुक्त ने भोपाल में टीएनसीपी की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि उनकी घोषित संपत्ति उनके वैध आय से ढाई गुना अधिक है, जिससे अवैध संपत्ति वृद्धि की जांच की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
फ़ाइलिंग के अनुसार, यह अंतर वित्तीय खुलासों की नियमित ऑडिट के दौरान पाया गया। लोकायुक्त ने उनके बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति रिकॉर्ड और अन्य आय स्रोतों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है ताकि अतिरिक्त संपत्ति के स्रोत का पता लगाया जा सके।
सुनीता सिंह ने अभी तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। इस जांच को मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम की धारा के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, जो सार्वजनिक अधिकारी और राजनीतिक व्यक्तियों में भ्रष्टाचार और आय‑संपत्ति असमानता के मामलों की जाँच करने का अधिकार देता है।
यदि जांच में गलत कार्य सिद्ध होते हैं, तो राज्य के कानून के अनुसार उन्हें जुर्माना, सार्वजनिक पद से अयोग्यता सहित विभिन्न दंडों का सामना करना पड़ सकता है।
फ़ाइलिंग के अनुसार, यह अंतर वित्तीय खुलासों की नियमित ऑडिट के दौरान पाया गया। लोकायुक्त ने उनके बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति रिकॉर्ड और अन्य आय स्रोतों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है ताकि अतिरिक्त संपत्ति के स्रोत का पता लगाया जा सके।
सुनीता सिंह ने अभी तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। इस जांच को मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम की धारा के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, जो सार्वजनिक अधिकारी और राजनीतिक व्यक्तियों में भ्रष्टाचार और आय‑संपत्ति असमानता के मामलों की जाँच करने का अधिकार देता है।
यदि जांच में गलत कार्य सिद्ध होते हैं, तो राज्य के कानून के अनुसार उन्हें जुर्माना, सार्वजनिक पद से अयोग्यता सहित विभिन्न दंडों का सामना करना पड़ सकता है।