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08 नव. 2026•
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केरल हाई कोर्ट को बताया गया: कक्कनाड में घातक दुर्घटना में शामिल बस चालक एनडीपीएस के आरोपी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ravi Dwivedi
अपराध

केरल हाई कोर्ट को बताया गया: कक्कनाड में घातक दुर्घटना में शामिल बस चालक एनडीपीएस के आरोपी

✍️ The Times of India 🗓 07 नव. 2026, 02:40 PM 👁 3
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केरल हाई कोर्ट में पेश पुलिस ने कहा कि कक्कनाड में घातक टक्कर का कारण बनी निजी बस के चालक को नशा पदार्थ मामले में भी आरोपी बनाया गया है।

कक्कनाड में एक निजी बस का टक्कर में शामिल होना कई लोगों की मौत का कारण बना। इस दुर्घटना ने तुरंत पुलिस की जांच को जन्म दिया, जिसमें चालक के व्यवहार और टक्कर की परिस्थितियों की जाँच की गई।

केरल हाई कोर्ट में पेश पुलिस ने बताया कि इस बस के चालक को न केवल टक्कर से जुड़ा माना जा रहा है, बल्कि वह नशा पदार्थ और मनोविकारी पदार्थ (एनडीपीएस) मामले में भी आरोपी है। यह खुलासा एक ट्रैफिक‑संबंधी त्रासदी को एक अलग आपराधिक जांच से जोड़ता है।

प्राधिकरणों ने कहा कि दोनों आरोपों की एक साथ जांच की जाएगी, और चालक को सड़क सुरक्षा उल्लंघन और नशा‑संबंधी दो अलग‑अलग मामलों में दंडित किया जा सकता है। कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि दुर्घटना से जुड़े मामलों में चालक के आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए।

यह मामला केरल में वाणिज्यिक वाहन संचालकों की जाँच को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है, और अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन के लाइसेंसधारकों की पृष्ठभूमि की जांच कड़ी की जा सकती है।

जैसे ही हाई कोर्ट पुलिस की प्रस्तुतियों की समीक्षा करेगा और टक्कर तथा एनडीपीएस मामले की जांच आगे बढ़ेगी, अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
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