🔥 ट्रेंडिंग जाजपुर में भयंकर आग में चार परिवार के... पश्चिम बंगाल के सीएम करेंगे बीएसएफ जवा... केरलम से वंतरा भेजा गया हाथी का बच्चा,... अयोध्या के 56 घाटों पर जले 36 लाख दीये... कक्षा X के छात्रों को दूसरा मौका देने... ट्रंप ने डाना व्हाइट को प्रेस सचिव बनन...
08 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी की शक्ति सीमित की, कांग्रेस विधायक पर भ्रष्टाचार केस खारिज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
राजनीति

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी की शक्ति सीमित की, कांग्रेस विधायक पर भ्रष्टाचार केस खारिज

✍️ India Today 🗓 08 नव. 2026, 02:39 AM 👁 5
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी की कार्यक्षमता पर स्पष्टीकरण दिया और कांग्रेस विधायक के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार मामला खारिज कर दिया।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच शक्ति को सीमित किया गया। न्यायालय ने कहा कि एजेंसी "सुपर कॉप" के रूप में कार्य नहीं कर सकती और उसे धन शोधन तथा विदेशी मुद्रा मामलों से संबंधित क़ानूनों की सख़्त सीमा में रहना होगा।

उसी आदेश में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के एक विधायक के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपों में ईडी के हस्तक्षेप के लिये आवश्यक कानूनी मानदंड नहीं पाए गए। इस निर्णय से विधायक पर लगे आरोप प्रभावी रूप से समाप्त हो गए।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राज्य में अन्य चल रहे मामलों के लिये एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे ईडी को समान मामलों में स्पष्ट अनुमति लेनी पड़ेगी। यह निर्णय कार्यपालिका के संभावित अतिक्रमण को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका को भी उजागर करता है।

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे लोकतांत्रिक सुरक्षा की पुष्टि बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का इरादा स्पष्ट नहीं किया है।
📲Get App