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शिक्षा
झारखंड HC ने अनियमितताओं के विरोध के बीच परीक्षा रद्द करने का आदेश पलटा
✍️ Hindustan Times
🗓 06 नव. 2026, 01:42 PM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें परीक्षा रद्द कर दी गई थी, पेपर लीक के व्यापक सबूतों की कमी का हवाला देते हुए।
झारखंड उच्च न्यायालय ने परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया है। अदालत का यह फैसला, अनियमितताओं के आरोपों के बीच जारी सरकारी आदेश की समीक्षा के बाद आया।
कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि परीक्षाओं में पूर्ण पेपर लीक साबित करने के लिए कोई निश्चित या व्यापक सबूत मौजूद नहीं थे। अदालत की यह टिप्पणी बताती है कि परीक्षा रद्द करने के आधार पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं हुए थे।
इस न्यायिक हस्तक्षेप से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे, जिससे अदालत के निष्कर्षों के आधार पर परीक्षा प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है।
कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि परीक्षाओं में पूर्ण पेपर लीक साबित करने के लिए कोई निश्चित या व्यापक सबूत मौजूद नहीं थे। अदालत की यह टिप्पणी बताती है कि परीक्षा रद्द करने के आधार पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं हुए थे।
इस न्यायिक हस्तक्षेप से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे, जिससे अदालत के निष्कर्षों के आधार पर परीक्षा प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है।