📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mohammad Aqdas Qadri
स्थानीय
इंदौर-देवास बायपास पर टोल विवाद में NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 नव. 2026, 08:40 AM
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर 2026 को इंदौर‑देवास बायपास की जर्जर स्थिति और टोल वसूली पर शिकायतों को निपटाने के लिए NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया।
इंदौर‑देवास बायपास, जो शहर को देवास क्षेत्र से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है, उसकी जर्जर स्थिति के कारण यात्रियों और स्थानीय व्यवसायों से बार‑बार शिकायतें आ रही हैं।
इसके जवाब में, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया।
क़ानून ने विशेष रूप से बायपास की खराब स्थिति और टोल वसूली के आधार पर NHAI से जवाब देने का आग्रह किया, यह सवाल उठाते हुए कि जर्जर सड़क पर टोल क्यों लिया जा रहा है।
इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय बुनियादी ढाँचे के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार है और बायपास के रख‑रखाव तथा टोल नीतियों की समीक्षा को प्रोत्साहित कर सकता है।
इसके जवाब में, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया।
क़ानून ने विशेष रूप से बायपास की खराब स्थिति और टोल वसूली के आधार पर NHAI से जवाब देने का आग्रह किया, यह सवाल उठाते हुए कि जर्जर सड़क पर टोल क्यों लिया जा रहा है।
इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय बुनियादी ढाँचे के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार है और बायपास के रख‑रखाव तथा टोल नीतियों की समीक्षा को प्रोत्साहित कर सकता है।