📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SRITjabalpur
अपराध
हाईकोर्ट ने जाबलपुर में स्कूल के साथ शराब दुकान पर निर्णय लेने का निर्देश दिया
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 29 अक्टू. 2026, 10:36 PM
👁 4
जाबलपुर के संजीवनी नगर में स्कूल के साथ शराब दुकान चलाने पर दायर जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा और कलेक्टर को निर्णय लेने का निर्देश दिया।
जाबलपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के अनुसार संजीवनी नगर में एक स्कूल के भीतर शराब दुकान चलाने की शिकायत की गई है। याचिकाकर्ता ने छात्रों की सुरक्षा और दुकान की वैधता पर सवाल उठाया है।
न्यायालय ने सरकार से जवाब माँगने और जिला कलेक्टर को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कलेक्टर से अपेक्षा की जा रही है कि वे दुकान के लाइसेंस और स्कूल के नगरपालिका नियमों के पालन की जाँच करें।
यह आदेश शैक्षिक वातावरण की सुरक्षा के लिए न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करता है और दिखाता है कि स्कूल परिसर में अवैध व्यापार पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
कलेक्टर के निर्णय के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा और सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाएगी।
न्यायालय ने सरकार से जवाब माँगने और जिला कलेक्टर को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कलेक्टर से अपेक्षा की जा रही है कि वे दुकान के लाइसेंस और स्कूल के नगरपालिका नियमों के पालन की जाँच करें।
यह आदेश शैक्षिक वातावरण की सुरक्षा के लिए न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करता है और दिखाता है कि स्कूल परिसर में अवैध व्यापार पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
कलेक्टर के निर्णय के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा और सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाएगी।