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08 नव. 2026•
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हरियाणा बिजली नियामक ने लैंडमार्क पार्सल डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस आदेश रोक दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
बिज़नेस

हरियाणा बिजली नियामक ने लैंडमार्क पार्सल डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस आदेश रोक दिया

✍️ Business Standard 🗓 29 अक्टू. 2026, 12:38 PM 👁 3
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हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने समानांतर वितरण लाइसेंस देने के अपने हालिया आदेश को स्थगित कर दिया है, जो राज्य के बिजली क्षेत्र की संरचना को प्रभावित करता है।

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने समानांतर वितरण लाइसेंस के अपने लैंडमार्क आदेश पर स्थगिति (स्टे) लगा दी है। यह नियामक कदम उन निर्देशों की क्रियान्वयन को रोकता है, जिसके तहत एक ही क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए कई संस्थाओं को अनुमति दी जानी थी।

यह निर्णय राज्य के बिजली क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, जहाँ समानांतर लाइसेंसिंग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सेवाओं में सुधार लाना था। आदेश पर स्थगिति लगाकर, नियामक ने प्रारंभिक अनुमोदन के बाद तुरंत होने वाले संचालन संबंधी परिवर्तनों को रोक दिया है।

यह विकास हरियाणा के बिजली उद्योग के हितधारकों, जिसमें मौजूदा वितरण कंपनियां और संभावित नए प्रवेशकर्ता शामिल हैं, के लिए महत्वपूर्ण है। स्थगिति के कारण, वितरण ढांचे में कोई स्थायी बदलाव किए जाने से पहले आगे की कानूनी जांच या प्रशासनिक समीक्षा के लिए समय मिल रहा है।

स्थगिति के विशिष्ट विवरण और आगे की सुनवाई या अंतिम निर्णयों के लिए समय-सीमा आयोग द्वारा आगामी अधिसूचनाओं में स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल, स्थिति वैसी ही बनी हुई है, और मूल वितरण व्यवस्थाएं जारी हैं।
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