📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Snehrashmi
अपराध
गुजरात कोर्ट ने काजल बरैया हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी
✍️ The Hawk
🗓 05 नव. 2026, 11:45 PM
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गुजरात के कोर्ट ने काजल बरैया हत्या मामले में 31‑दिन के मुकदमे के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गुजरात के एक जिला न्यायालय ने काजल बरैया हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे 31 दिनों तक चले मुकदमे का अंत हुआ। यह फैसला उस समय आया जब अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान और दस्तावेज़ी साक्ष्य पेश कर आरोपी को हत्या के आरोप में दृढ़ता से स्थापित किया था।
रक्षा पक्ष ने इन सबूतों को चुनौती दी, परंतु न्यायाधीशों ने यह माना कि प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं और भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के आरोप को सिद्ध किया गया है।
इस निर्णय से राज्य की हिंसात्मक अपराधों को कड़ी सज़ा देने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। आरोपी को तुरंत जेल में सौंपने का आदेश दिया गया है, और इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार सुरक्षित है।
रक्षा पक्ष ने इन सबूतों को चुनौती दी, परंतु न्यायाधीशों ने यह माना कि प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं और भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के आरोप को सिद्ध किया गया है।
इस निर्णय से राज्य की हिंसात्मक अपराधों को कड़ी सज़ा देने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। आरोपी को तुरंत जेल में सौंपने का आदेश दिया गया है, और इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार सुरक्षित है।