📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Stalinjeet
अपराध
फाजिल्का की अदालत ने अरमान संधू हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद दी
✍️ Amar Ujala · Amritsar
🗓 07 नव. 2026, 09:42 AM
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फाजिल्का की सेशन अदालत ने 2019 के अरमान संधू अपहरण‑हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जिन्होंने माँ से ₹2 करोड़ की मांग की और भुगतान न होने पर बच्चे को मार डाला।
फाजिल्का की सेशन अदालत ने 2019 के अरमान संधू अपहरण‑हत्या मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने दो पुरुषों को 12‑वर्षीय अरमान संधू को अपहरण करने, उसकी माँ से ₹2 करोड़ की फिरौती मांगने और भुगतान न होने पर बच्चे को मारने के दोषी पाया।
दोनों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई, और अदालत ने कहा कि इस अपराध की क्रूरता के कारण सबसे कठोर दंड आवश्यक था। फैसला साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान के विस्तृत परीक्षण के बाद दिया गया।
इस मामले ने पूरे पंजाब में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, और बाल अपहरण व फिरौती मांग पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अधिकारियों ने क्षेत्र में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने का वादा किया है।
दोनों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई, और अदालत ने कहा कि इस अपराध की क्रूरता के कारण सबसे कठोर दंड आवश्यक था। फैसला साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान के विस्तृत परीक्षण के बाद दिया गया।
इस मामले ने पूरे पंजाब में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, और बाल अपहरण व फिरौती मांग पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अधिकारियों ने क्षेत्र में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने का वादा किया है।