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08 नव. 2026•
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी से 50 करोड़ जमा करने की याचिका को खारिज किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
राजनीति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी से 50 करोड़ जमा करने की याचिका को खारिज किया

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 28 अक्टू. 2026, 07:43 PM 👁 3
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी से 50 करोड़ रुपये जमा करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश भारत (सीजेपी) से 50 करोड़ रुपये जमा करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका को खारिज करने के अपने कारणों पर कोई व्याख्या नहीं की। याचिका की सामग्री और याचिकाकर्ता की पहचान के बारे में जानकारी अभी भी अस्पष्ट है। सीजेपी कार्यालय ने अभी तक अदालत के फैसले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।
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