📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rogfig
राजनीति
बिहार: 2011 आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद को सीवान अदालत ने दी जमानत
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 06 नव. 2026, 06:37 PM
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बिहार के सीवान स्थित अदालत ने 2011 विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को जमानत दे दी है।
बिहार के सीवान स्थित अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 2011 विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में आरोप लगा था कि प्रचार के दौरान चुनावी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।
अदालत ने लालू प्रसाद की ओर से पेश की गई दलील को स्वीकार कर लिया कि वे स्वास्थ्य कारणों से अदालत में हाज़िर नहीं हो पा रहे थे। इसी आधार पर न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिससे वरिष्ठ राजनेता को इस कानूनी मुद्दे में राहत मिली है।
यह फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लालू प्रसाद को जेल में रहने से बचाया गया है। अदालत ने आरोपी के स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
अदालत ने लालू प्रसाद की ओर से पेश की गई दलील को स्वीकार कर लिया कि वे स्वास्थ्य कारणों से अदालत में हाज़िर नहीं हो पा रहे थे। इसी आधार पर न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिससे वरिष्ठ राजनेता को इस कानूनी मुद्दे में राहत मिली है।
यह फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लालू प्रसाद को जेल में रहने से बचाया गया है। अदालत ने आरोपी के स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।