📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Saddam Hussein
अपराध
बिहार कोर्ट ने गर्भवती पत्नी की हत्या के लिए पति को दंडित किया, सास को बरी कर दिया
✍️ The Hawk
🗓 07 नव. 2026, 02:38 AM
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बिहार के एक जिला कोर्ट ने पति को गर्भवती पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जबकि सास को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
बिहार के एक जिला कोर्ट ने एक गर्भवती महिला की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, जो उस समय आठ महीने की गर्भवती थी।
कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि हत्या पूर्व नियोजित थी और पीड़िता की गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए अपराध को विशेष रूप से गंभीर माना गया। साथ ही, आरोपी की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया।
दूसरी ओर, सास को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सास की भागीदारी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं प्रस्तुत किए, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
यह फैसला लैंगिक हिंसा के खिलाफ न्यायिक कठोरता और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भारतीय कानून की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही साक्ष्य की महत्ता को भी रेखांकित करता है।
कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि हत्या पूर्व नियोजित थी और पीड़िता की गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए अपराध को विशेष रूप से गंभीर माना गया। साथ ही, आरोपी की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया।
दूसरी ओर, सास को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सास की भागीदारी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं प्रस्तुत किए, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
यह फैसला लैंगिक हिंसा के खिलाफ न्यायिक कठोरता और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भारतीय कानून की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही साक्ष्य की महत्ता को भी रेखांकित करता है।