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08 नव. 2026•
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भोपाल: घरेलू सहायक रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash.dwivedi
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भोपाल: घरेलू सहायक रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 06 नव. 2026, 09:37 AM 👁 5
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भोपाल प्रशासन ने घरों में केयरटेकर, नर्सिंग अटेंडेंट और घरेलू सहायक रखने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।

घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भोपाल प्रशासन ने घरेलू कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस निर्देश के तहत, निजी घरों में काम करने वाले केयरटेकर, नर्सिंग अटेंडेंट और सामान्य घरेलू सहायकों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अब अनिवार्य हो गया है।

नई गाइडलाइन्स के अनुसार, इन व्यक्तियों को अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले पुलिस द्वारा सत्यापित होना जरूरी है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरों में देखभाल या सहायता के लिए आने वाले कर्मचारी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उचित रूप से जांचे जा चुके हैं।

यह नियम एजेंसियों की मनमानी प्रथाओं पर भी लगाम लगाता है, जो अक्सर ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति में शामिल होती हैं। आधिकारिक सत्यापन को अनिवार्य करके, प्रशासन अनियमितताओं को रोकना और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहता है।

यह नीति निवासी क्षेत्रों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को कसने के प्रयास को दर्शाती है, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जो बुजुर्गों की देखभाल या दैनिक गृह प्रबंधन के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर हैं।
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