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08 नव. 2026•
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पोक्सो केस में आरोपी को 20 साल की सजा, अलवाल पुलिस ने हासिल किया ऐतिहासिक जीत
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Adityamadhav83
अपराध

पोक्सो केस में आरोपी को 20 साल की सजा, अलवाल पुलिस ने हासिल किया ऐतिहासिक जीत

✍️ Hyderabad Mail 🗓 07 नव. 2026, 01:41 PM 👁 6
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हैदराबाद के एक न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अलवाल पुलिस द्वारा हासिल किया गया है।

हैदराबाद के अलवाल पुलिस स्टेशन ने बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी के खिलाफ 20 साल की कठोर कारावास की सजा हासिल की है।

न्यायालय ने इस फैसले को तब सुनाया जब पुलिस द्वारा प्रस्तुत सबूतों और मुकदमे की प्रक्रिया के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। यह लंबी सजा अपराध की गंभीरता और अल्पवयस्क बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के सख्त प्रवर्तन को दर्शाती है।

अलवाल पुलिस की टीम, जिसने इस मामले की जांच संभाली थी, ने न्यायाधीश के सामने प्रभावी रूप से तर्क और सबूत प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी के दोषी ठहरने और सजा सुनाने में सफलता मिली। यह घटना स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है जो बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए है।

इस प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोपी या पीड़ित की पहचान से जुड़े कोई और विवरण जारी नहीं किए गए हैं, जो इस प्रकार के मामलों में कानूनी प्रोटोकॉल के अनुरूप है।
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